Railway new luggage update on limit and ban: त्योहार के दिनों में भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले यातायात संसाधनों में रेलवे सबसे प्रमुख है. रेलवे के जरिए करोड़ों की संख्या में लोग एक जगह से दूसरे जगह आते और जाते हैं. भीड़ बढ़ने के साथ ही रेलवे ने नए नियम के लिए लोगों को नोटिस जारी कर दिया है.
बढ़ चुका है कई जगह टिकट का दाम.
रेलवे ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली, गाजियाबाद, आनंद विहार समेत चेन्नई इत्यादि कई बड़े स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट को 3 गुना महंगा कर दिया है ताकि लोग बेवजह प्लेटफार्म पर ना जाए और भीड़ को नियंत्रण करने में आसानी हो.
सामान के ऊपर में लगा लिमिट.
रेलवे में सफर करने के दौरान अब आप बहुत सारे सामान लेकर यातायात नहीं कर सकते हैं बल्कि इसके लिए भी अब लिमिट लगा दिया गया है जिसके अनुसार आप महज इतना सामान है अपने साथ ले जा सकते हैं.
Class | Free allowance | Maximum quantity permitted ( including free allowance) |
---|---|---|
AC 2-Tier sleeper/First class | 50 Kgs | 100 Kgs |
AC 3-tier sleeper/AC chair car | 40 Kgs | 40 Kgs |
Sleeper class | 40 Kgs | 80 Kgs |
Second class | 35 Kgs | 70 Kgs |
जानिए क्या है जुर्माने का नियम
अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की यात्रा में 600 रुपये से ज्यादा फाइन देना पड़ सकता है और यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है. अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इसे जमा करना होता है और उसी के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है
प्रतिबंधित हुआ रेलवे में यह सामान ले जाना.
रेलवे ने सार्वजनिक जानकारी जारी करते हुए कहा है कि लोगों के बैग को हर प्रमुख रेलवे स्टेशन पर स्केनर के जरिए चेक किया जाएगा और अगर उनके बैग में किसी प्रकार से पटाखे या अन्य ज्वलनशील पदार्थ मिलते हैं तो उन्हें तुरंत सीज कर लिया जाएगा. ट्रेन में यातायात के दौरान पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना और 6 महीने तक का जेल भी लोगों को दिया जा सकता है.
साथ ही साथ रेलवे ने अभी बताया है कि गैस सिलेंडर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों को भी ले जाना रेलवे में सख्त रूप से मना है.