आईओबी पर 2.20 करोड़ का जुर्माना नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने शुक्रवार को आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना आरबीआई के कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान आदि शामिल हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस सेक्शन से किसी भी प्रकार का बदला ग्राहकों के लिए नहीं होगा और उनकी सेवा है यथावत पूर्व के जैसे चलती रहेंगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय पर समय नियमों के अनुपालन को लेकर सारे बैंकों का ऑडिट करते रहता है और खामी पाए जाने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन पर कड़ा जुर्माना लगाता है ताकि ग्राहकों के लिए किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन ना किया जाए और ग्राहकों के पैसे बैंकों में सुरक्षित रहे.
आरबीआई ने नया मसौदा जारी किया .
RBI ने साइबर सुरक्षा के उभरते खतरों से निपटने के लिए शुक्रवार को अधिकृत गैर बैंकिंग भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए मजबूत संचालन व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इस लक्ष्य को पाने के लिए आरबीआई ने ‘भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए साइबर मजबूती और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर मसौदा निर्देश जारी किया है ।