भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दो सरकारी बैंकों – एसबीआई और केनरा बैंक – और एक निजी क्षेत्र के बैंक – सिटी यूनियन बैंक – पर कुल 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता कोष योजना, 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए एसबीआई पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना

सिटी यूनियन बैंक पर आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और ऋण से संबंधित प्रावधानों, फंसे कर्ज (एनपीए) के लिए प्रावधानों और आरबीआई के “अपने ग्राहक को जानिए” (केवाईसी) निर्देशों का पालन न करने के लिए 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना

केनरा बैंक पर भी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपये का जुर्माना

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ओडिशा के राउरकेला में स्थित ओशन कैपिटल मार्केट लि. पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों को लेकर लगाया गया है, न कि बैंक और ग्राहकों के बीच लेनदेन या समझौते से इसका कोई लेना-देना है।

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