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- प्रेस रिलीज के कामगार के प्रति नियोक्ता के बाध्यता के बारे में जानकारी दी
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प्रेस रिलीज के कामगार के प्रति नियोक्ता के बाध्यता के बारे में जानकारी दी
कुवैत आंतरिक मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज के जरिए कामगार के प्रति नियोक्ता के बाध्यता के बारे में जानकारी दी है। बताया गया है कि कामगारों के लिए बनाया गया एक कानून तेजी से वायरल हो रहा है जिसे नए कानून से बदल दिया गया है।
यह है कानून
बताते चलें कि कामगार को वापस उसके देश भेजने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर होती है या नहीं इसी बात को लेकर जानकारी दी गई है। कहा गया है कि चुनिंदा शर्तों के आधार पर ही नियोक्ता कामगार को उसके देश बेचने के खर्च की जिम्मेदारी उठाता है।
कहा गया है कि अगर कामगार किसी और कंपनी के साथ काम करता था तो कानून के नियम के उल्लंघन के मुताबिक उस कंपनी को है उसके यात्रा संबंधी खर्च को उठाना होगा।
इसके अलावा अगर वह संस्थान के बारे में जानकारी नहीं होती है तो कामगार को अपना यात्रा खर्च उठाना होगा और अगर काम कर अपना यात्रा खर्च उठाने में सक्षम नहीं है तो नियोक्ता को उसका यात्रा खर्च उठाना होगा।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कामगार को रखता है जो उसकी द्वारा नियमित नहीं किया गया है तो इस स्थिति में उसके यात्रा का खर्च उस नियोक्ता को ही उठाना होगा।