पूरी खबर एक नज़र,
- एंट्री परमिट की वैधता 2 महीने की होती है
- एक्सपायर होने के बाद नहीं बढ़ाई जाती है वैधता
एंट्री परमिट की वैधता 2 महीने की होती है
संयुक्त अरब अमीरात में एंट्री परमिट की वैधता 2 महीने की होती है खासकर यह परमिट जब किसी अपने परिवारिक सदस्य के लिए लिया जाए तब भी यही नियम लागू होता है।
यह होता है नियम
सबसे पहले यह ध्यान में रखें अगर आपका परिवार देश से बाहर है तो देखें कि कब एंट्री परमिट ली गई है और उस एंट्री परमिट पर कब उसने एंट्री की है। बताया गया है कि एंट्री परमिट मिलने के बाद आपके पास 60 दिन का समय होता है जिस अवधि में आपको यूएई में प्रवेश करना जरूरी होता है।
प्रवेश के बाद भी 60 दिन का समय होता है
इसके बाद जब आप उस परमिट पर यूएई में प्रवेश कर जाते हैं उसके बाद फिर से आपके पास 60 दिन का समय होता है जिसके अंदर आपको वीजा एप्लीकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होता है।
इसके अलावा अगर वह पारिवारिक सदस्य संयुक्त अरब अमीरात में पहले से ही है तो भी उसके पास 60 दिन का ही समय है जिसके अंदर उसे वीजा एप्लीकेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
एंट्री परमिट की वैधता एक्सपायर होने के बाद नहीं बढ़ाई जाती जा
ध्यान रहे कि एक बार एंट्री परमिट की वैधता एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंड करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। परमिट की एक्सपायरी के बाद अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है।