1 सितंबर से कई ऐसी चीज हैं जो आपके लिए बदल जाएंगे और सीधे तौर या अप्रत्यक्ष तौर से आपको हर हाल में प्रभावित करेंगे. मूलभूत रूप से आठ ऐसी बदलाव है जिसके बारे में जानकारी आपको 1 सितंबर से पहले हो जानी चाहिए जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाने वाला नया नंबर समेत बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई अन्य बदलाव भी शामिल है.
- फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम:
- ट्राई का नया नियम: ट्राई (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) ने फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से सभी टेलीकॉम कंपनियों को 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाले व्यावसायिक कॉल और संदेश को ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। इससे फर्जी कॉल और मैसेज पर प्रभावी रूप से रोक लगेगी।
- क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव:
- एचडीएफसी बैंक: अब यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर हर महीने 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक ही मिलेंगे। इसके अलावा, थर्ड पार्टी ऐप्स के माध्यम से एजुकेशन पेमेंट पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा।
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक: क्रेडिट कार्ड पर न्यूनतम देय राशि को कम किया जाएगा और भुगतान की तारीख को 18 दिन से घटाकर 15 दिन किया जाएगा।
- दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट अनिवार्य:
- हेलमेट का नया नियम: 1 सितंबर से दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का पालन न करने पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा और चालक का लाइसेंस निलंबित हो सकता है।
- महंगाई भत्ते में वृद्धि:
- सरकारी कर्मचारियों के लिए: सितंबर में महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ने की संभावना है, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो सकता है।
- आधार कार्ड अपडेट की अंतिम तारीख:
- मुफ्त अपडेट: 14 सितंबर 2024 तक आधार कार्ड में नाम, पता और जन्मतिथि को मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद आपको अपडेट करने के लिए शुल्क देना होगा।
- एसएमई सूचीबद्धता के नियम सख्त होंगे:
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE): स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SME) के लिए नियम सख्त किए जाएंगे। अब केवल वही कंपनियां सूचीबद्ध हो सकेंगी जिनके पास पिछले तीन सालों में से कम से कम दो साल के लिए सकारात्मक फ्री कैश फ्लो होगा।
- जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए वैध बैंक खाता आवश्यक:
- जीएसटी नियम 10A: 1 सितंबर से जीएसटीआर-1 दाखिल करने के लिए वैध बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य हो गया है। बिना वैध बैंक खाते की जानकारी के जीएसटी रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा।
- गूगल प्ले स्टोर पर बदलाव:
- एपीके अपलोड नियम: गूगल प्ले स्टोर अब किसी भी ऐप के एपीके को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर पर अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। यह कदम क्रिप्टो ऐप से जुड़े एक फ्रॉड मामले के बाद उठाया गया है।
इन नए नियमों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि ये आपके जीवन और वित्तीय सुरक्षा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।