लेबर लॉ कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं
संयुक्त अरब अमीरात में लेबर लॉ कामगारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। नियोक्ता को हर हालत में इन सभी नियमों का पालन करना ही होता है। साथ ही Ministry of Human Resources and Emiratisation ने भी कामगारों की सुरक्षा को लेकर नए गाइडलाइन दे दिए हैं जिनका पालन अति आवश्यक है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया बीच में इस बात की जानकारी दी है और नियमों की लिस्ट जारी की है।
इन नियमों का करना होगा पालन
1. मंत्रालय ने कहा है कि फोन को कभी भी तत्कालीन स्टोरेज एरिया के रूप में इस्तेमाल नहीं करना है। Hall किसी तरह का गार्बेज भी नहीं रखना है।
2. मशीनों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए ताकि काम कर अपना काम आसानी से घूम कर कर सकें।
3. ऊंचाई वाले स्थान पर काम करने वाले कामगारों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। साइट पर ऐसे सुरक्षा इतिहास की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें पर से गिरने वाले किसी सामान से कामगार को क्षति न पहुंचे।
4. साइट के आस पास अगर कोई गड्ढे या दलदल जैसा स्थान है तो वहां पर पानी होना चाहिए।
5. कामगारों को केवल उनकी इक्विपमेंट का इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए फायर रेजिस्टेंट हो और जिनसे आग न लगे।
6. मंत्रालय ने बताया है कि Facilities, entrances, exits और emergency exit locations को मार्क करना जरूरी है।
7. वर्कप्लेस पर फ्लोरिंग इवन और फ्लैट होना चाहिए। स्थान काम के हिसाब से सूट करना चाहिए।
Companies must provide a safe workplace and protect their employees from work-related injuries, hazards, and occupational diseases. Learn more about the requirements for a safe workplace 👆🏻 #UAE #MoHRE pic.twitter.com/gOY8b3xVT9
— وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) December 5, 2022