सऊदी अरब सरकार ने एक नए आदेश के तहत देशभर की छोटी किराना दुकानों (बक़ालास) में तंबाकू, ताजे फल-सब्ज़ियां, खजूर और मांस जैसे उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम का उद्देश्य खुदरा क्षेत्र को व्यवस्थित करना और गुणवत्ता मानकों को सख्त करना है.
नया आदेश-
-
यह आदेश म्यूनिसिपल और हाउसिंग मंत्री माजिद अल होगैल द्वारा जारी किया गया है.
-
नया नियम तुरंत प्रभाव में आ गया है.
-
हालांकि, मौजूदा दुकानों को अनुपालन के लिए छह महीने की मोहलत दी गई है.
इन वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध
-
🚭 सामान्य (Regular) और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स
-
💨 शिशा (Hookah) और उसके उत्पाद
-
🌴 खजूर (Dates)
-
🍎 फल और सब्ज़ियां (Fruits and Vegetables)
-
🍖 मांस और मांस उत्पाद (Meat and Meat Products)
सऊदी अरब में लागू हुए नए खुदरा नियमों के तहत अब तंबाकू उत्पाद, खजूर, फल-सब्ज़ियां और मांस जैसे उत्पाद केवल बड़े रिटेल स्टोर (जैसे सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स) में ही बेचे जा सकेंगे.
-
🛒 छोटे किराना स्टोर (बक़ालास) और कियोस्क अब इन उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेंगे:
-
सामान्य व ई-सिगरेट
-
शिशा और इसके उपकरण
-
खजूर
-
फल और सब्ज़ियां
-
मांस और मांस उत्पाद
-
-
🍖 मांस बेचने के लिए अलग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
सऊदी अरब की सरकार ने न केवल उत्पादों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, बल्कि अब हर प्रकार की खुदरा दुकान के लिए न्यूनतम फ्लोर एरिया (क्षेत्रफल) भी अनिवार्य कर दिया है.
न्यूनतम क्षेत्रफल की नई सीमा:
-
🏪 किराना दुकान (बक़ालास) – न्यूनतम 24 वर्ग मीटर
-
🛒 सुपरमार्केट – कम से कम 100 वर्ग मीटर
-
🏬 हाइपरमार्केट – कम से कम 500 वर्ग मीटर
नए नियमों का उद्देश्य:
-
खुदरा क्षेत्र में व्यवस्थित ढांचा और पेशेवर मानक लागू करना
-
ग्राहकों को बेहतर सुविधा और गुणवत्ता वाले उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करना
-
छोटे अव्यवस्थित दुकानों में स्वास्थ्य व स्वच्छता मानकों को सुधारना




