सऊदी Jawazat के द्वारा वीजा संबंधित नियमों की जानकारी दी गई है। कई बार प्रवासियों को exit re-entry visa की जानकारी न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर वह इस वीजा पर सऊदी से बाहर गए हैं और उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है तो कुछ विशेष सावधानी बरतें।
ऐसी स्थिति में Passport एक्सपायर होने के बाद क्या करें?
ऐसी स्थिति में अगर प्रवासी का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो वह नया Passport ले सकते हैं और फिर उन्हें अपने वीजा इनफॉर्मेशन को नए पासपोर्ट पर ट्रांसफर करना होगा। इसके लिए उन्हें एंप्लॉयर के Absher platform account की मदद लेनी होगी।
इस बात का भी ख्याल रखें कि जिनका re-entry वीजा एक्सपायर सऊदी से बाहर एक्सपायर हो चुका है वह इसकी वैधता Absher platform की Tawasul सेवा की मदद से बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इकामा का वैध होना जरूरी है। नए वीजा के लिए मौजूदा या नए नियोक्ता की सहायता की जा सकती है। नए वीजा पर सऊदी में प्रवेश की अनुमति होगी।