सऊदी अरब सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए विदेशी नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब सऊदी अरब में विदेशी लोग भी प्रॉपर्टी (Real Estate) खरीद सकेंगे। सरकार ने इसके लिए नया कानून तैयार किया है जो जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
इस नए नियम का मकसद देश में विदेशी निवेश को बढ़ाना है। आइए जानते हैं कि आप कहाँ और कैसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं:
1. रहने के लिए घर (Residential Property) सरकार ने विदेशियों को ज्यादातर शहरों में घर खरीदने की इजाजत दे दी है, लेकिन 4 बड़े शहरों में अभी सामान्य रूप से घर खरीदने पर रोक रहेगी:
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मक्का (Makkah)
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मदीना (Madinah)
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जेद्दाह (Jeddah)
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रियाद (Riyadh)
हालाँकि, सरकार बाद में इन शहरों के कुछ ‘खास इलाकों’ (Specific Zones) में घर खरीदने की मंजूरी दे सकती है।
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निवासी (Residents): जो विदेशी सऊदी में रह रहे हैं, वे इन 4 शहरों को छोड़कर बाकी देश में एक घर खरीद सकते हैं। (नोट: मक्का और मदीना में घर खरीदने का अधिकार सिर्फ़ मुसलमानों को होगा)।
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नॉन-रेजिडेंट: जो सऊदी में नहीं रहते, वे सिर्फ़ सरकार द्वारा तय किए गए इलाकों में ही प्रॉपर्टी ले सकेंगे।

2. बिजनेस और खेती के लिए पूरी छूट सबसे अच्छी खबर व्यापारियों के लिए है। रहने के घरों पर थोड़ी पाबंदियां हैं, लेकिन बिजनेस से जुड़ी प्रॉपर्टी पर पूरे देश में छूट दी गई है। विदेशी नागरिक किसी भी शहर में निम्नलिखित चीजें खरीद सकते हैं:
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दुकान या ऑफिस (Commercial)
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फैक्ट्री के लिए जगह (Industrial)
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खेती के लिए ज़मीन (Agricultural)
3. रजिस्ट्रेशन और फीस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए विदेशियों को सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
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फीस: प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 5% ट्रांजेक्शन फीस के तौर पर देना होगा।
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जुर्माना: अगर कोई गलत जानकारी देता है या नियम तोड़ता है, तो उस पर 1 करोड़ रियाल (SR 10 Million) तक का भारी जुर्माना लग सकता है और प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है।
नए सुविधा के साथ ही KSA जल्द ही प्रवासियों को बेहतर माहौल देना वाला देश के टूर पर अपनी छवि उभार सकता हैं और विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता हैं.





