प्रवासियों को final exit visa के बारे में जानकारी
प्रवासियों को final exit visa के बारे में (Jawazat) की तरफ से जारी की गई कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए।
सबसे पहली बात करते हैं कि final exit visa जारी कैसे होता है और इसकी क्या शर्तें है?
Jawazat के इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के द्वारा यह वीजा जारी किया जाता है। इसके लिए iqama 60 या 60 से अधिक दिन के लिए वैध रहना जरूरी होता है। किसी भी तरह के यातायात उल्लंघन का जुर्माना आप पर नहीं होना चाहिए। exit और re-entry visa को final exit visa में ट्रांसफर कराने के लिए आपका सऊदी में होना जरूरी है।
वीजा की वैधता के 60 दिन के अंदर अगर कोई नहीं जाता है तो उस पर 1,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा।