प्रवासियों और कामगारों के लिए Exit Re-Entry visas की सुविधा
सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने कहा है कि प्रवासियों और कामगारों के लिए Exit Re-Entry visas की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी निर्देशों का पालन जरूरी है।
वापस नहीं लौटने पर लगती है तीन साल की पाबंदी
बताते चलें कि जवजात ने बताया है कि जो सऊदी से बाहर गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं उनकी एंट्री तीन साल के लिए बंद हो जाती है। लेकिन इस दौरान वह अपने पिछले नियोक्ता के पास नए वीजा पर जा सकता है।
आप अपने Exit Re-Entry visa की वैधता और इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारी Absher platform के जरिए ले सकते हैं।