final exit visa के वैलिडिटी पीरियड को लेकर बयान

सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने final exit visa के वैलिडिटी पीरियड को लेकर बयान दिया है। यह बताया गया है कि Final Exit visa की वैधता इश्यू होने के बाद 60 दिन की होती है।

वीजा होल्डर को प्रस्थान करना ही होता है

यानि कि इस दौरान वीजा होल्डर को प्रस्थान करना ही होता है चाहे ईकामा की वैधता उससे अधिक ही क्यों न हो। इसीलिए यह बात बताई गई है कि Final Exit visa मिलने के बाद आपको प्रस्थान करना होगा। आवेदन करने से पहले यह फैसला जरूर करें।

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