समय पर ईकामा जारी करना जरूरी है
सऊदी में प्रवेश के 90 दिन के भीतर कामगार का resident ID (iqama) जारी करना जरूरी है। General Directorate of Passports (Jawazat) ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
कैसे जारी होता है ईकामा?
कामगार को नियोक्ता के Absher platform या Muqeem platform के द्वारा ईकामा जारी किया जाता है।
कितना लगता है शुल्क?
इसके लिए कुछ शुल्क को जमा करना जरूरी होता है और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है।
समय पर ईकामा जारी नहीं करने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ता है। अगर कामगार के प्रवेश के 90 दिन के अंदर ईकामा जारी नहीं किया गया तो 500 रियाल का जुर्माना लगेगा।