वर्क परमिट को रद्द करने को लेकर एक अहम जानकारी दी है

सऊदी Ministry of Human Resources and Social Development ने वर्क परमिट को रद्द करने को लेकर एक अहम जानकारी दी है। यह कहा गया है कि फाइनल एग्जिट के लिए वर्क परमिट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अगर कामगार सहमत नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले की ही तरह रहेगा

यह रद्द तब होता है जब इश्यू होने के चौदह दिन बाद तक भुगतान नहीं किया गया होता है। Qiwa प्लेटफार्म से मिली जानकारी के अनुसार नियोक्ता कॉन्ट्रैक्ट को बदल सकता है और कामगार को भेज सकता है। अगर कामगार सहमत नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले की ही तरह रहेगा।

 

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