रमजान के दौरान वर्क टाईमिंग में किया गया बदलाव

सऊदी में रमजान के दौरान कर्मचारियों की वर्क टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इस बात की जानकारी दी गई है कि मुस्लिम कर्मचारियों के लिए वर्क टाइमिंग में बदलाव किया गया है। लेबर लॉ के Article 98 के मुताबिक रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारी अधिकतम 6 घंटे और प्रति सप्ताह अधिकतम 36 घंटे ही काम करना होगा।

अगर नियोक्ता किसी कर्मचारी से इससे अधिक काम कराता है तो क्या होगा?

अगर नियोक्ता किसी कर्मचारी को इससे अधिक काम करने के लिए मजबूर करता है तो उसे ओवरटाइम का पैसा देना होगा। यह नियम प्राईवेट सेक्टर कर्मचारियों पर लागू होगा। यह नियम केवल फास्ट करने वाले इंसान पर ही लागू होती है। लेकिन कई कंपनियां मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कर्मचारियों कामगारों को भी इस छुट्टी का लाभ देते हैं।

वहीं पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों को रमजान के दौरान दिन में केवल 5 घंटे तक काम करना होगा। रमजान के दौरान वह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक ही काम करना होगा। इसके अलावा फ्लेक्सिबल टाईमिंग में भी काम कर सकते हैं। वहीं स्कूल टाईमिंग में भी बदलाव की घोषणा की गई है।

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