घरेलू कामगारों को नौकरी पर रखने के पहले रखें इस बात का ध्यान
सऊदी में नियोक्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तय लिमिट से अधिक घरेलू कामगारों को काम पर न रखें वरना उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने कहा है कि सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे सऊदी नागरिक जो चार से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं या विदेशी नागरिक जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है।
कमिटी के फ़ैसले के आधार पर जानिए डिटेल
मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि humanitarian cases पर इस नियम को अनिवार्य नहीं किया जायेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिन घरों में वृद्ध, डिसेबिलिटी या बीमार व्यक्ति रहते हैं वहां पर अधिक घरेलू कामगारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन खास कारणों से मंत्रालय की तरफ से लोगों को छूट होती है।
कितना वसूला जाएगा शुल्क?
मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि कोई व्यक्ति अगर अतिरिक्त घरेलू कामगारों को रखता है तो उसे प्रत्येक साल प्रति अतिरिक्त घरेलू कामगार के हिसाब से 9,600 riyals चुकाना होगा।
ध्यान रहे कि पहला चरण 21st Shawwal 1443 से शुरू हो रही है और उनपर लागू होगी जो सऊदी नागरिक 4 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं या प्रवासी जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं।