अगर आपकी भी बच्चे छोटे हैं और आपकी स्कूल भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सरकार के द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश को ध्यान में रखना होगा. अगर आप स्कूल संचालक हैं और छोटे बच्चों के स्कूल का संचालन करते हैं तब भी सरकार के नए दिशानिर्देश आपको अपने ध्यान में रखना होगा.

न्यूनतम स्कूल एडमिशन के लिए आयु निर्धारित.

नई दिशा निर्देश के तहत अब स्कूल में दाखिला पहली कक्षा में होने के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष का होना चाहिए. उत्तर प्रदेश के सरकार ने नए शिक्षा नीति के तहत इसे लागू कर दिया है और कड़ाई से पालन करने के लिए सारे संबंधित विभागों को कहा है.

रियायत के तौर पर 6 साल के उम्र से पहले नामांकन देने में 3-5 महीने का ढील दिया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा का गैपिंग लागू नहीं होगा.

राज्य सरकार ने कहा है कि वर्तमान में जिन बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन हुआ है उनकी उम्र 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होनी चाहिए.

स्कूलों के लिए आदेश में कहा गया है कि नामांकन के वक्त स्कूल यह सुनिश्चित करें कि कक्षा एक में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण कर रहे हो.

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