सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देशों की सूची जारी
रमजान के दौरान शारजाह में सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए दिशानिर्देशों की सूची जारी कर दी गई है। इस दौरान दो तरह के परमिट की घोषणा की गई है। पहला परमिट Dh3,000 का और दूसरा Dh500 का होगा। प्रतिष्ठानों के मालिक इन परमिट के लिए Suburbs Affairs Department, Industrial Area 5 में शारजाह नगरपालिका के food control section counter में आवेदन दे सकते हैं।
इन नियमों का पालन होगा जरूरी
दिन की बात करें तो इस दौरान किसी भी ग्राहक को डाइनिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। खाने की तैयारी और खाना बनाने की प्रक्रिया सब केवल किचन में ही होनी चाहिए। वहीं खाना एल्यूमीनियम फॉयल या प्लास्टिक रैप में होना चाहिए।
सारे स्नैक्स उचित तापमान पर होने चाहिए और stainless steel containers में होने चाहिए। खाना को बंद शीशे के बॉक्स में रखना होगा। रमजान के दौरान यह सारे नियम का पालन होना चाहिए। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को इन नियमों का पालन अनिवार्य है।