सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 8 अगस्त के अपने विवादित आदेश में बदलाव किया और अब सड़क पर रहने वाले कुत्तों को टीकाकरण और नसबंदी के बाद उसी जगह वापस छोड़ा जाएगा। इस फैसले से जानवरों के प्रेमियों में खुशी का माहौल है। हालांकि, रेबीज या आक्रामक कुत्तों को अलग आश्रयों में रखा जाएगा और उन्हें वैक्सीन दी जाएगी।
नसबंदी और वैक्सीन देने के बाद आवारा कुत्तों को फिर से छोड़ा जायेगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सड़क पर कुत्तों को छोड़ने पर रोक को रोका जाए। उन्हें नसबंदी और वैक्सीन देने के बाद उसी क्षेत्र में भेजा जाए।” कोर्ट ने पूरे भारत में इस मामले का विस्तार किया और राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए पूरी सुनवाई करने का फैसला किया।
तीन जजों की बेंच न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया ने 8 अगस्त के आदेश में कई बदलाव किए थे। उस आदेश में दिल्ली-एनसीआर के नगर निगमों को सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ्तों में पकड़कर विशेष आश्रयों में रखने का निर्देश दिया गया था।
सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रूप से कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी, और इसके लिए उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्पेस बनाए जाएंगे।




