सार्वजनिक प्राधिकरण(The Public Authority) ने जनशक्ति के लिए सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र में श्रमिकों(workers) के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। गौरतलब है कि इसकी घोषणा PAM के महानिदेशक अहमद अल-मूसा ने की है।
बता दे PAM के महानिदेशक अहमद अल-मूसा ने एक प्रेस बयान में कहा कि प्राधिकरण ने कर्मचारियों के स्थानांतरण(transfer) से संबंधित नया कानून निर्धारित, 2020 का संकल्प संख्या 367 जारी किया गया था, जिसके लिए 2015 के प्रशासनिक निर्णय संख्या 842 में संशोधन करना होगा।
उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत एक नियोक्ता से दूसरे में श्रम का स्थानांतरण(transfer) कानून के तहत निर्धारित होगा। साथ ही इस फैसले ने सरकारी क्षेत्र से श्रमिकों(workers) को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित(transfer) करने पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया।
मालूम हो कि इस निर्णय में कुवैत की महिलाओं और कुवैतियों की पत्नियों, फिलिस्तीनी राष्ट्रीयता के धारकों और चिकित्सा पेशेवरों को शामिल किया गया है, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय से चिकित्सा सेवाओं का अभ्यास करने का लाइसेंस है, जैसे चिकित्सक, नर्स और अन्य जो चिकित्सा क्षेत्र में विशिष्ट हैं।GulfHindi.com