Toll tax 10 second law for free transit law: देशभर में वाहन मालिक सबसे ज्यादा परेशान Toll Tax को लेकर होते हैं. टोल टैक्स पर अक्सर नियमों के वजह से वाहन मालिकों और टोल टैक्स ऑपरेटरों के बीच में कहासुनी होती रहती हैं. 10 सेकंड वेटिंग टाइम वाले नियम जानने के बाद वाहन मालिक मुफ्त में बिना टोल टैक्स दिए हुए किसी भी टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं.
टोल टैक्स प्लाजा गेट के नियम.
अगर कहीं पर भी टोल प्लाजा है तो उस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार गाइडलाइन है जिससे उसे पालन करना आवश्यक है.
- हर एक टोल प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर पीली पट्टी बनाना अनिवार्य है.
- किसी भी टोल प्लाजा पर इस पीली पट्टी से बाहर तक गाड़ियों की कतार नहीं होनी चाहिए.
- मतलब किसी भी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा का जाम नहीं होना चाहिए.
- किसी भी टोल प्लाजा पर गाड़ियों के लिए सर्विस टाइम 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
मुफ्त में पार कर सकते हैं टोल प्लाजा.
अगर आपकी गाड़ी पीली लाइन के बाहर जाम में फंसी हुई है तब भी आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अनुसार टोल प्लाजा से बिना टोल टैक्स किए हुए जा सकते हैं.
अगर आपके गाड़ी को टोल प्लाजा पार करने में 10 सेकंड से ज्यादा का समय लगता है तो वैसी स्थिति में आप बिना टोल टैक्स दिए हुए जा सकते हैं.
क्या आपको बताते चलें कि फास्टटेक के लागू होने के बाद टोल प्लाजा पर इंतजार कर समय काफी कम हो गया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि किसी कारण बस अगर 100 मीटर से अधिक लंबी कतार है तो वाहनों को टोल बूथ के 100 मीटर के दायरे में कतार आने तक बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा.
अगर किसी परिस्थिति में आपके साथ टोल प्लाजा के ऑपरेटर आप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप तुरंत इसकी शिकायत नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कर सकते हैं. आप चाहे तो टॉलगेट पार करते समय अपना वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और इसे साक्ष्य के तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को ट्वीट कर सकते हैं. आप कंप्लेंट दर्ज करने के लिए 1033 नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं.