2 कामगारों की फैमिली को Dh200,000 देने का आदेश दिया गया
संयुक्त अरब अमीरात में कंपनी के मालिक 2 कामगारों की फैमिली को Dh200,000 देने का आदेश दिया गया है यानी कि 4353964 रुपए। कंपनी आर्नेमेंटल फिश सेल करती थी। एक टैंक में फिश डालने के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई थी।
आरोपी को एक साल जेल की सजा सुनाई गई
इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। ऑनर ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि दूसरे व्यक्ति से इस घटना की जानकारी मिली थी। जांच में पाया गया है कि पीड़ितों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया गया था जिसके कारण यह हादसा हुआ है।
हालांकि, कंपनी मालिक का कहना है कि आरोपी अपनी मृत्यु के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं।