• जिनके पास स्थायी या वैध पते नहीं

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास में सिद्धार्थ कुमार बारली ने कहा कि भारत सरकार ने अपने विदेशी नागरिकों को अपने स्थानीय पते को जोड़ने की अनुमति देने का फैसला किया है, जो मुख्य रूप से उन लोगों की सहायता करते हैं जिनके पास स्थायी या वैध पते नहीं हैं।

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  • भारतीय प्रवासियों द्वारा सुविधा का लाभ उठाया जा सकता

अधिकारी ने स्पष्ट किया है की पता में बदलाव मौजूदा पासपोर्ट में नहीं किया जा सकता है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को एक नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा जिसमें पते में परिवर्तन किया जा सकता है। किराए वाले आवास में रहने वाले भारतीय प्रवासियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

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  • पासपोर्ट renew के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य

बारेली ने कहा कि बिजली और पानी का बिल या किराया समझौता अनुबंध यूएई में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। सितंबर से लागू की गई भारत के विदेश मंत्रालय की नीति में बदलाव के अनुसार अब सभी भारतीय प्रवासियों के पासपोर्ट renew के लिए पुलिस आज्ञा अनिवार्य है।GulfHindi.com

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