कड़ी धूप में काम करने पर होगी पाबंदी
संयुक्त अरब अमीरात समेत सभी खाड़ी देशों में गर्मी के समय में दोपहर में काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। खुली धूप में काम करने वाले कामगारों की तबीयत बिगड़ने लगती है और कई बार उनके जान जाने के लिए घटनाएं सामने आती हैं।
संयुक्त अरब अमीरात में पुलिस थान और डायरेक्ट सन लाइट के अंदर काम करने पर पाबंदी लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह नियम 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक लागू रहेगा।
डेली 12.30pm से लेकर 3pm तक काम करने पर होगी मनाही
इस बात की जानकारी दी गई है कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक डेली कामगारों को दोपहर 12.30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक काम करने पर मनाही होगी। इस दौरान कामगार आराम कर सकें इसकी व्यवस्था करनी होगी।
8 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए ड्यूटी
Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने यह भी कहा है कि डेली 8 घंटे से अधिक ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक कामगार से काम नहीं कराया जा सकता है।
8 घंटे से अधिक काम किया तो देना होगा ओवरटाइम का पैसा
अगर कोई नियोक्ता इस दौरान 8 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम माना जायेगा। इसके लिए कामगार को नियोक्ता की तरफ से मुआवजा देना होगा।
उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर नियोक्ता पर लगेगा जुर्माना
अगर कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो प्रत्येक कामगार Dh5,000 के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।