- अगर आपने महीनों इंतजार किया और अचानक वह अगर निकाल दे।
अगर आपने यूएई के किसी कम्पनी के साथ लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस कोविड महामारी की वजह से ज्वाइन कर नहीं पाए और इंतजार में है कि माहौल सुधार होने पर ज्वाइन करेंगे पर कहीं डर भी रहे हैं कि कम्पनी आपको निकाल तो नहीं देगा तो आप जाने यहां की आपके क्या अधिकार है अगर आपने महीनों इंतजार किया और अचानक वह अगर निकाल दे।
- आर्टिकल 113 के अनुसार अगर कोई कम्पनी आपको निकाल देता है तो यह तीन कारण हो सकते है।
सबसे पहले आप अपना कम्पनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीसन ध्यान से पढे और समझे ,दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से देखे कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार की है?, जैसे कि लिमिटेड या अनलिमिटेड, फिर ध्यान दे कि आपकी कम्पनी के साथ ज्वाइनिंग की तारीख कब की है? ये भी ध्यान दे की प्रोबेशन समय कब तक का है और नोटिस पीरियड भी यह चीजे तय करेगी आप केस में किस बात की क्लेम कर सकते है, कंपनसेशन,पेंडिंग सैलरी इत्यादि।
अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट पोराबेशन पीरियड में है तो आर्टिकल 37 के अनुसार वे आपको बिना कुछ दिए आसानी से निकालने का अधिकार रखते है।
आर्टिकल ११३ के अनुसार अगर कोई कम्पनी आपको निकाल देता है तो यह तीन कारण हो सकते है
१. या तो समझौते से
२. कॉन्ट्रैक्ट ख़तम होने से
३. या तो कोई सही कारण जो निष्पक्ष हो
इसके अलावा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड हो तो आर्टिकल १२३/ए के अनुसार आप तीन महीने का कंपनसेशन देना होगा।
- कम्पनी के विरूद्ध केस दर्ज़ कर सकते है जिससे उन्हें आपको हर्जाना देना होगा।
यहां तक कि आर्टिकल 115 लेबर लॉ के अनुसार कोई भी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर की बिना किसी कारण निकालने पर आप चाहे तो 3 महीने की तनख्वाह कंपनसेशन के रूप में मांग सकते हैं।
आप चाहे तो कम्पनी के विरूद्ध केस दर्ज़ कर सकते है जिससे उन्हें आपको हर्जाना देना होगा मगर ध्यान रखे कि
आपने MHORE के नियमनुसार हो वरना आपका केस खारिज भी हो सकता है।GulfHindi.com