यूएई में आसानी से अपना ड्राईविंग लाइसेंस कर सकते हैं रिन्यू
अगर आप संयुक्त अरब अमी रात में रहते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं तो कहीं नियमों की जानकारी अनिवार्य है तभी यह काम आसानी से किया जा सकता है। RTA website के अनुसार अगर आपकी उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल पहले इसका रिन्यूअल करवा सकते हैं।
वहीं अगर किसी वाहन चालक की उम्र 21 वर्ष से कम है तो वह आसानी से अपने ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की 1 महीने पहले रिन्यू करवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की 1 महीने बाद तक किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यानी कि वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद 1 महीने का ग्रीस पीरियड दिया जाता है जिस दौरान वह अपना ड्राईविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।
अगर समय पर ड्राईविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो क्या होगा?
सभी वाहन चालकों को कोई सलाह दी जाती है कि उन्हें समय पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कर लेना चाहिए। अगर वह ग्रेस पीरियड के दौरान भी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। RTA के अनुसार लाइसेंस एक्सपायरी के बाद प्रति महीने Dh10 का जुर्माना लगाया जाता है जो कि अधिकतम Dh500 होगी।