वाहन चालकों पर लगाया जाएगा भारी जुर्माना

संयुक्त अरब अमीरात में वाहन चालकों के लिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना काफी जरूरी है। अगर कोई वाहन चालक अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा। बताया गया है कि अगर आपका ड्राईविंग लाइसेंस Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah या Fujairah में जारी किया गया है तो आसानी से घर बैठे ऑनलाईन लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं।

बताते चलें कि अधिकारियों ने बताया है कि Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah या Fujairah में जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए Ministry of Interior (MOI) app – ‘MOI UAE’ पर आवेदन कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस को समय पर रिन्यू नहीं किया तो क्या होगा?

इस बात की जानकारी दी गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी की 6 महीने पहले भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के 30 दिन के बाद तक वाहन चालकों को ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर कोई वाहन चालक इस ग्रेस पीरियड के दौरान लाइसेंस रिन्यू नहीं करता है तो उसपर Dh10 मंथली का जुर्माना लगाया जाएगा।

अगर कोई वाहन चालक बिना लाइसेंस के ड्राइव करता है तो उस पर Dh500 जुर्माना लगाया जाएगा, 4 ब्लैक प्वाइंट दिए जायेंगे और 7 दिन के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

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