UAE Visa Update: विदेश में फंसे रेजिडेंट्स के लिए आज आखिरी मौका, कल से लगेगा भारी जुर्माना
यूएई से बाहर रह रहे उन प्रवासियों के लिए आज 31 मार्च 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जिनका रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट्स सिक्योरिटी (ICA/ICP) द्वारा दी गई विशेष रियायत की समय सीमा आज खत्म हो रही है। जो लोग आज तक यूएई नहीं लौटेंगे, उन्हें कल से सामान्य वीज़ा नियमों का पालन करना होगा और उनके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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आज के बाद क्या बदल जाएगा और किन पर होगा असर?
यूएई सरकार ने उन प्रवासियों को बड़ी राहत दी थी जिनका रेजिडेंसी परमिट 28 फरवरी 2026 को या उसके बाद एक्सपायर हुआ था। अगर आप आज 31 मार्च की समय सीमा के भीतर यूएई लौट आते हैं, तो आपको बिना किसी नए एंट्री वीज़ा के प्रवेश मिल जाएगा और कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ओवरस्टे के लिए 50 दिराम प्रतिदिन का जुर्माना फिर से शुरू हो जाएगा। यह मानवीय कदम उन लोगों के लिए उठाया गया था जो क्षेत्रीय उड़ानों में रुकावट की वजह से अपने देशों में फंस गए थे।
वापसी के लिए क्या हैं नियम और जरूरी दस्तावेज?
एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन यात्रियों को विमान में बैठने की अनुमति दें जिनके पास उनका एक्सपायर्ड एमिरेट्स आईडी या रेजिडेंस वीज़ा की डिजिटल कॉपी मौजूद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यूएई पहुंचने के बाद जल्द से जल्द अपना रेजिडेंसी स्टेटस अपडेट करें।
- दुबई वीज़ा धारकों को लौटने के लिए GDRFA से मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है।
- 180 दिनों से अधिक समय तक बाहर रहने पर वीज़ा रद्द होने वाला नियम आज तक के लिए निलंबित है।
- किसी भी समस्या से बचने के लिए यात्री ICP स्मार्ट सर्विस से अपना ‘रिटर्न परमिट’ प्रिंट करवा कर साथ रखें।
- यूएई पहुंचने पर प्रवासियों को अपने परमिट को रिन्यू या अपडेट करना अनिवार्य होगा।
वीज़ा नियमों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक नज़र में
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| डेडलाइन की तारीख | 31 मार्च 2026 |
| जुर्माना शुरू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2026 |
| प्रतिदिन जुर्माना राशि | 50 दिराम (लगभग US$13.60) |
| मुख्य विभाग | ICA/ICP और GDRFA |
| कौन पात्र है | जिनका वीज़ा 28 फरवरी 2026 के बाद एक्सपायर हुआ |




