गलत तरीके से फंड इक्ट्ठा करना पड़ सकता है भारी
संयुक्त अरब अमीरात में फंड इक्ट्ठा करने के लिए परमिट होना जरूरी है अगर कोई व्यक्ति बिना परमिट की फंड इकट्ठा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गलत तरीके से फंड इक्ट्ठा करने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रमजान के दौरान फंड इकट्ठा करने के लिए संबंधित मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
मंगलवार को लोक अभियोजन के द्वारा सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी गई है कि बिना लाइसेंस के डोनेशन इक्ट्ठा करने पर पाबंदी है। जो भी ऐसा करते पाया जाएगा उसपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
लगाया जाएगा जुर्माना
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि गलत तरीके से फंड इक्ट्ठा करने पर आरोपी पर Dh200,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी तरह से अगर कोई गलत फंड इक्ट्ठा करता है तो उसपर जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। आरोपी पर गिरफ्तार होने के बाद कड़ी कार्यवाही की जाएगी।