UAE सरकार का बड़ा फैसला, Drone और लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर जेल
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। देश की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) और आंतरिक मंत्रालय (MoI) ने सभी प्रकार के Drone और लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और आम लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह नया नियम सभी नागरिकों और वहां काम करने वाले प्रवासियों पर सख्ती से लागू होगा।
नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलेगी?
UAE प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का पालन करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति या शौकिया पायलट इस नियम को तोड़ेगा, उसे भारी सजा का सामना करना पड़ेगा। फेडरल कानून के तहत इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- जुर्माना: नियम तोड़ने वालों पर कम से कम 100,000 AED (करीब 22 लाख रुपये) का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- जेल की सजा: पकड़े जाने पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल हो सकती है।
- परमिट रद्द: पहले से जारी किए गए सभी मनोरंजन और लाइट स्पोर्ट्स वाले परमिट अस्थायी रूप से अमान्य कर दिए गए हैं।
कमर्शियल काम करने वाली कंपनियों के लिए क्या छूट है?
इस प्रतिबंध के बाद आम लोगों के मनोरंजन के लिए ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक लग गई है। लेकिन जिन कंपनियों के पास पहले से कमर्शियल प्रोजेक्ट या काम के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू रहेंगे।
ऐसी व्यावसायिक कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट में देरी से बचने के लिए सीधे GCAA से संपर्क करना होगा। वे वहां से विशेष अनुमति या छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम एक एहतियात के तौर पर उठाया गया है और अगले आदेश तक पूरे UAE में प्रभावी रहेगा।




