UAE में रेजीडेंसी से जुड़े मामलों में Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security (ICP) के द्वारा नया फैसला लिया गया है। आईसीपी के द्वारा रिटायर हो चुके नागरिकों के residency और identification cards जारी करने को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं।
प्रवासियों के लिए 5 वर्षीय residency visa किया गया है इंट्रोड्यूस
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है प्रवासियों के लिए 5 वर्षीय रेजिडेंसी वीजा को इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वीजा का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी उम्र 55 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है। प्रवासियों को वीजा प्राप्त करने के लिए कुछ चुनिंदा शर्तों को पूरा करना होगा।
किन शर्तों के आधार पर मिलेगा वीजा?
आवेदक के पास 15 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आवेदक का या फ़िर तो यूएई या फिर यूएई से बाहर काम का 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा उनके पास कम से कम Dh1 million की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कम से कम उनकी सैलरी Dh20,000 होनी ही चाहिए। आवेदक को अपना 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी जमा करना होगा।
UAE Pass का इस्तेमाल करके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्षीय इस रेजिडेंसी वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस वीजा की मदद से रिटायर हो चुके लोगों के लिए सुविधा दी जा रही है ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद होने वाले परेशानियों का सामना न करना पड़े।