इफ्तार के लिए दिशानिर्देश जारी
दुबई में नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। रमजान के पवित्र महीने के दौरान इफ्तार के आयोजन के लिए यह जरूरी जानकारी दी गई है। दुबई Department of Islamic Affairs and Charitable Activities ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा कर दी है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नियम और शर्तों का पालन करना होगा।
सख्त तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि बिना परमिट के इफ्तार टेंट का आयोजन नहीं करना है। इफ्तार टेंट के आयोजन के लिए परमिट अनिवार्य है। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उल्लंघन पर लगाया जाएगा जुर्माना
अधिकारियों ने यह साफ तौर पर कहा है कि बिना लाइसेंस के डोनेशन इकट्ठा करने पर कम से कम Dh5,000 और Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। एक महीने से लेकर एक साल तक की जेल भी हो सकती है। अधिकारियों को इफ्तार संबंधित सभी जानकारी देनी होगी। इसके साथ खाने की गुणवक्ता भी अच्छी होनी चाहिए।