2 फरवरी से नए यूएई लेबर लॉ लागू होने जा रहा है
संयुक्त अरब अमीरात में 2 फरवरी से नए यूएई लेबर लॉ लागू होने जा रहा है। इनमें से कुछ नियम नियोक्ता पर कड़ाई के लिए भी बनाए गए हैं। आर्टिकल 58 से 64 तक नियोक्ता के लिए नियम हैं। गलत कागजात पर नौकरी देने वाले नियोक्ता पर Dh100,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है
साथ ही बिना परमिट के काम देने वाले नियोक्ता पर Dh200,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा नियोक्ता को जेल की भी सजा दी जा सकती है। कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाना और उम्र की गलत जानकारी देना भी अपराध है। परमिट का गलत इस्तेमाल पर Dh200,000 से लेकर Dh1 million, तक का जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है।