कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है नियम
संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है कि कामगार खुद ही नियोक्ता को छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि नियोक्ता जानकर बूझकर कामगार पर भागने का केस दर्ज करा देते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन दोनों ही कानून के खिलाफ है। कामगार हो या नियोक्ता, कोई भी अगर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।
लगाया जाएगा भारी जुर्माना
बताते चलें कि General Directorate of Residency and Foreigners Affairs – Dubai (GDRFAD), के द्वारा इस बात की जानकारीदीगई है कि अगर नियोक्ता कामगार पर भागने का झूठा केस दर्ज कराता है तो उसपर Dh5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर कोई नियोक्ता कामगार के खिलाफ भागने का झूठा केस दर्ज कराता है तो कामगार मंत्रालय से लेबर कोर्ट में मामला ट्रांसफर करने के लिए अपील कर सकता है। MOHRE के द्वारा मान्यता प्राप्त Twa-fouq service centres में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।