श्रम कानून में बदलाव कर्मचारियों की काफी मुश्किलों को कम कर देगा
यूएई के श्रम कानून में बदलाव कर्मचारियों की काफी मुश्किलों को कम कर देगा। इतना ही नहीं है जल्दी लागू भी होने वाला है। 2 फरवरी, 2022 से यह लागू हो जाएगा।
अब बढ़ाकर 60 दिन का कर दिया गया है
पहले कर्मचारियों को maternity leaves 45 दिन का दिया जाता था जिसे अब बढ़ाकर 60 दिन का कर दिया गया है। यानी कि महिला कामगार को अब 60 दिन का मेटरनिटी लीव दिया जाएगा। इस दौरान 45 दिन फुल पेमेंट और 15 दिन हाफ पेमेंट दिया जाएगा। अगर बच्चा ज्यादा बीमार होता है तो 30 दिन फुल पेमेंट के साथ छुट्टी देने होगी। बताते चलें कि महिला कभी भी यह छुट्टी ले सकती है।