यूएई में कामगारों की नियुक्ति को लेकर जारी किया गया अपडेट

संयुक्त अरब अमीरात में कामगारों की नियुक्ति को लेकर नई अपडेट जारी की है। रिक्रूटमेंट और वीजा शुल्क को लेकर अपडेट जारी किया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि अगर आप यूएई में काम करते हैं तो नियुक्ति को लेकर कई बातें कामगारों को पता होनी चाहिए।

मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि कामगारों के साथ साथ नियोक्ताओं के अधिकारों के रक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं। लेबर लॉ की मदद से सभी के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

क्या कहता है कानून?

कानून के अनुसार Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा जारी परमिट के अनुसार ही कामगारों को काम देना होगा। जिस तरह का वर्क परमिट है उसी तरह का काम भी होना चाहिए। किसी भी तरीके से नियोक्ता कामगार से वीजा या रिक्रूटमेंट शुल्क नहीं ले सकता है। अगर नियोक्ता बात नहीं मानता है या किसी तरह का नियम उल्लंघन करता है तो तुरंत इसकी जानकारी MOHRE के Labour Claims Centre 800 84 पर दे सकते हैं।

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