संयुक्त अरब अमीरात में लाखों की संख्या में विदेशी कामगार काम करते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं। यूएई में रहने वाले कामगारों सहित नियोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा आवश्यक है ताकि किसी भी तरह से देश के विकास में बाधा न आए। इसी से संबंधित एक पोस्ट Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा किया गया है।
सभी के लिए लेबर लॉ का पालन है जरूरी
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सभी लोगों के लिए लेबर लॉ का पालन जरूरी है। इस बात की जानकारी दी गई है कि कामगारों की रिक्रूटमेंट की बात करें तो उनकी नियुक्ति और एंप्लॉयमेंट के लिए MOHRE के द्वारा वर्क परमिट लेना होगा।
इसके अलावा किसी भी वर्कर को बिना परमिट के काम करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं नियोक्ता को भी कामगार से रिक्रूटमेंट और एंप्लॉयमेंट कोस्ट नहीं लेना होगा। मंत्रालय के द्वारा लाइसेंस लेने के बाद ही कामगार की नियुक्ति की जा सकेगी। लेबर लॉ से जुड़ी किसी तरह की परेशानी होने पर MOHRE के Labour Claims Centre में 800 84 पर कॉल किया जा सकेगा।