कामगारों के लिए स्पेशल सुविधा दी जाती है

खाड़ी देशों में गर्मी के दिनों में कामगारों के लिए स्पेशल सुविधा दी जाती है और उन्हें काम के दौरान दिन के गर्म घंटों में काम करें कर पाबंदी होती है। संयुक्त अरब अमीरात में भी 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक दोपहर 12.30pm से लेकर 3pm तक डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम करने पर पाबंदी है।

एक दिन में 8 घंटे से अधिक नहीं करना है काम

Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कामगारों को वर्क बैन के दौरान 1 दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना है। अगर कोई नियोक्ता कामगार से वर्क बैन के दौरान काम कराता है तो उसके बदले में ओवरटाइम देना होगा।

इसके अलावा एक ऐसे स्थान की व्यवस्था करनी होगी जहां पर वह धूप से दूर आराम कर सकें। मंत्रालय ने साफ-साफ कहा है कि इस नियम का उल्लंघन नहीं करना है। इस नियम का उल्लंघन करने पर आरोपी पर प्रति कामगार के हिसाब से Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यहां करें शिकायत

अगर कोई वर्क बैंक का उल्लंघन करता है तो इसकी शिकायत 600590000 या MoHRE’s app पर की जा सकती है।

 

 

 

6 Years of experience in journalism. Satyam holds journalism degree from patna J.D Women College. Satyam has been a sound voice for expats of India in mid-east and world. Associated with Gulfhindi.com since 2020. Can be reached at [email protected] with Subject line "Reach Satyam kumari."

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