इन गलतियों को करने पर रद्द होगा वर्क परमिट
UAE Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने कहा है कि अगर कोई ऐसी गलती करता है तो उसके परमिट रद्द कर दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कुछ नियमों की जानकारी देते हुए कहा है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो कंपनियों का वर्क परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
नियम का उल्लंघन होता है तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा
सर्विस शुल्क या जुर्माने से जुड़े Cabinet Resolution No. 21 of 2020 के किसी भी नियम का उल्लंघन होता है तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कामगारों को निवास स्थान देना होगा, उचित व्यवस्था और सहयोग न होने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
कंपनियों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा
Human trafficking allegations के मामले में भी कंपनियों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा और तब तक परमिट रहेगा जब तक कि कंपनी निर्दोष न साबित हो जाए। अगर कंपनी को मंत्रालय के द्वारा सिस्टम एक्सेस की अनुमति मिली है और उसका कंपनी दुरुपयोग करती है तो भी वर्क परमिट रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में कंपनी 6 महीना के लिए स्थगित हो सकती है।