ऑनलाइन या किसी भी तरह से धोखाधड़ी करने पर आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी
UAE लोक अभियोजन ने बताया है कि ऑनलाइन या किसी भी तरह से धोखाधड़ी करने पर आरोपी को कड़ी सजा दी जाएगी। निवासियों और प्रवासियों की सुरक्षा के लिए अधिकारी पूरी तरह सचेत हैं और किसी तरह के स्कैम को बक्शा नहीं जाएगा।
आपको बताते चलें कि आरोपी पर आरोप तय होने के बाद जुर्माना और एक साल की जेल की सजा दी जायेगी। साथ ही Dh250,000 और Dh1,000,000 तक का जुर्माना तो तय है। सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा मंत्रालय ने चेतावनी जारी कर दी है।
जो कोई भी अनुचित रूप से, स्कैम से, या धोके से लोगों को लूटने का प्रयास करेगा उसको कम से कम एक साल की जेल या Dh250,000 और Dh1 मिलियन के बीच जुर्माना लगाया
आप भी जान लें कि Article 40 of Federal Decree-Law No.34 of 2021 on Combatting Rumours and Cybercrime के मुताबिक जो कोई भी अनुचित रूप से, स्कैम से, या धोके से लोगों को लूटने का प्रयास करेगा उसको कम से कम एक साल की जेल या Dh250,000 और Dh1 मिलियन के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसीलिए तकनीक का का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करें और किसी को धोका देने का ख्याल में न लाएं वरना फिर पकडे जाने पर सारी तेज दिमागी निकल जाएगी।