तीन महीने की अनुग्रह अवधि अब ख़त्म हो चुकी है
11 अक्टूबर, रविवार, को यूएई के अधिकारियों द्वारा 10 जुलाई को expired residence visa होल्डर्स को उनकी रेजिडेंसी को renew करने के लिए घोषित तीन महीने की अनुग्रह अवधि अब ख़त्म हो चुकी है। इस अनुग्रह अवधि को विशेष रूप से UAE residents and GCC passport holders के लिए अनुमति दी गई थी, जिनके वीजा 1 मार्च से 11 जुलाई के बीच कभी भी समाप्त हो गए थे, जो संयुक्त अरब अमीरात से यात्रा पर COVID-19 प्रतिबंधों के दौरान था।
देना होगा जुर्माना
आज से जिनके Emirates ID cards expire हो चुके हैं उन्हें जुर्माना देना होगा। निवास वीजा के लिए, पहले दिन के लिए Dh125 और बाद के प्रत्येक दिन के लिए DH 25 जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक रहता है, तो यह दैनिक शुल्क Dh50 तक चला जाता है, और एक वर्ष के बाद, यह एक समाप्त हो चुके वीजा पर UAE के अंदर बिताए गए प्रत्येक दिन के लिए Dh100 तक बढ़ जाता है।
केवल 30-दिन की रियायती अवधि की अनुमति दी गयी थी
यदि आपका निवास वीजा 11 जुलाई के बाद समाप्त होता है, तो आप विशेष तीन महीने की छूट अवधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको केवल 30-दिन की रियायती अवधि की अनुमति दी जाती है ताकि वीजा को renew किया जा सके। इस मामले में, अनिवार्य एक महीने की छूट अवधि के बाद पहले दिन से जुर्माना लगाया जाएगा।GulfHindi.com