यूएई में Unemployment Insurance Scheme है कर्मचारियों के लिए जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा के लिए Unemployment Insurance Scheme की शुरुवात की गई है निवेश करना प्राइवेट समेत पब्लिक कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। इस स्कीम में निवेश करने वाले कर्मचारी की अगर नौकरी चली जाती है तो उसे सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी किसी भी तरह से लाचार ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए यह स्कीम शुरू किया गया है।
कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है इस स्कीम में पंजीकरण
बताते चलें कि Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि इस स्कीम में पंजीकरण अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम में पंजीकरण नहीं करता है या समय पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
पंजीकरण न कराने की स्थिति में आरोपी कर्मचारी पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं समय पर इंस्टॉलमेंट न भरने वाले आरोपी पर Dh200 का जुर्माना लगाया जाएगा।