सभी कर्मचारियों के लिए पंजीकरण किया गया अनिवार्य
संयुक्त अरब अमीरात में Unemployment Insurance Scheme में पंजीकरण करने सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) के द्वारा पंजीकरण की आखिरी तारीख भी तय कर ली गई है। बताते चलें कि इस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर है।
यह साफ-साफ कहा गया है अगर कोई कर्मचारी पंजीकरण नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आरोपी पर Dh400 का जुर्माना लगाया जाएगा।
अभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है इस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश
मंत्रालय के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि सभी कर्मचारियों के लिए इस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश करना अनिवार्य है। यूएई के private या federal government sector employee हरेक व्यक्ति को इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण कराना होगा।
इस Involuntary Loss of Employment (ILOE) नामक स्कीम में आप आसानी से ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसके अलावा Al Ansari Exchange, Kiosk machines, Telecommunication bill payment channels आदि की भी मदद से इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण कराया जा सकता है।
यह बताया गया है कि इस इंश्योरेंस में पंजीकरण करने वाले कर्मचारियों को नौकरी छूटने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।