कर्मचारियों के लिए शुरू की गई सेवा
संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले कर्मचारियों के लिए Unemployment Insurance Scheme की सेवा शुरू की गई है जिसकी मदद से उन्हें नौकरी छूटने की स्थिति में आर्थिक मदद दी जाएगी। कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह इंश्योरेंस स्कीम सभी के लिए अनिवार्य है। ऐसा सब कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी इस इंश्योरेंस स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्या है निवेश की आखिरी तारीख?
कर्मचारियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि निवेश की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर 2023 है। यह कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 1 अक्टूबर 2023 तक इस स्कीम में पंजीकरण नहीं कराता है तो उसे जुर्माना भरना होगा।
इस इंश्योरेंस स्कीम में पंजीकरण के बाद कर्मचारियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि समय पर इंस्टॉलमेंट का शुल्क जमा करें।
कितना लगेगा जुर्माना?
इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी इस स्कीम में पंजीकरण नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
Unemployment Insurance Scheme में पंजीकरण न कराने वाले कर्मचारी को Dh400 का जुर्माना देना होगा। समय पर इंस्टॉलमेंट न चुकाने की स्थिति में कर्मचारियों को Dh20 जुर्माना शुल्क देना होगा।
अगर कोई कर्मचारी अपने ड्यू डेट की 3 महीने के अंदर पेनल्टी नहीं जमा करता है तो Wage Protection System (WPS), या end-of-service gratuity से पैसे काटे जायेंगे। इसके साथ ही नए वर्क परमिट पर रोक लगा दिया जाएगा और नई जॉब भी नहीं मिलेगी।