वीजा एक्सपायर होने के पहले यूएई से बाहर जाना है जरूरी
संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर वह वीजा एक्सपायर होने के पहले यूएई से बाहर नहीं जाते हैं तो उन्हें ओवर स्टे का जुर्माना चुकाना पड़ता है। इस बात की जानकारी दी गई है कि यात्रियों को tourist या residence visa के एक्सपायर होने के पहले ही यूएई से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा अगर किसी प्रवासी पर भागने का केस है तो उसे अतिरिक्त जुर्माने का भुगतान करना पड़ता है। Overstay जुर्माने की बात करें तो यात्री को प्रति दिन Dh50 का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा E-services fee: Dh28 + Dh1.40 VAT, ICP fees: Dh122, Electronic payment fees: Dh2.62 + Dh1.53 VAT और Smart services fee (for online payment): Dh100 का भुगतान करना पड़ता है।
कैसे कर सकते हैं जुर्माने का भुगतान?
जुर्माने के भुगतान के लिए Amer centre या registered typing centres में पंजीकरण कर सकते हैं। Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security (ICP) के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिसने वीजा के लिए आवेदन किया है उस ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।