UAE में वीजा को लेकर नियम टाइट, ओवरस्टे करने वालों की खैर नहीं
संयुक्त अरब अमीरात में वीजा एक्सपायर होने के बाद अगर कोई ओवरस्टे करते है तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका वीजा कब एक्सपायर हो रहा है वरना बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है।
अगर कोई वीजा एक्सपायर होने के बाद भी यूएई में रहता है तो उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी कीमत में वीजा एक्सपायर होने के बाद यूएई में न रहे। ICP ने ओवरस्टे करने वालों के लिए जुर्माना तय कर रखा है। नए नियम के मुताबिक visit, tourist और residence visa धारकों को ओवरस्टे के लिए प्रतिदिन के आधार पर Dh50 का जुर्माना चुकाना होगा।
कैसे पता करें कि कब एक्सपायर Expire होने वाला है वीजा?
जब भी वीजा धारक को visit visa या tourist visa जारी किया जाता है तब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलता है। इसी वीजा कॉपी पर ‘expiry date’ के तौर पर वीजा नंबर के ठीक बाद लिखा होता है। यहां डेट और जारी होने की जगह की भी जानकारी दी गई है।
इसके अलावा ऑनलाइन भी वीजा की वैधता को जांच सकते हैं। ICP या GDRFA की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाईन वीजा की वैधता जांच सकते हैं। यहां आपसे passport number, visa number और डेट ऑफ बर्थ पूछा जायेगा जिसे भरकर आप वीजा की वैधता जान सकते हैं।
रेजिडेंस वीजा की वैधता भी चेक कर सकते हैं। Emirates ID से भी वीजा की वैधता चेक की जा सकेगी। ICP website पर भी अपना पासपोर्ट नंबर या Emirates ID number, डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल कर वैधता जांच सकते हैं। ‘File expiry date’ के साथ वीजा की वैधता दर्शाई जायेगी।