Wage Protection System (WPS) के तहत पेमेंट करना है जरूरी

संयुक्त अरब अमीरात में कर्मचारियों को Wage Protection System (WPS) के तहत पेमेंट करना होता है। अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि अगर कर्मचारियों को सिस्टम के तहत पेमेंट नहीं किया गया तो नियोक्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस सिस्टम के तहत पेमेंट न करने वाली कंपनियों पर Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है।

नियोक्ताओं को इस सिस्टम के तहत पेमेंट करना जरूरी

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि MoHRE के द्वारा पंजीकृत सभी नियोक्ताओं को electronic salary transfer system के तहत पेमेंट करना जरूरी है। अगर कोई नियोक्ता ऐसा नहीं करता है तो उसपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

वर्क परमिट किया जा सकता है रद्द

इस बात की जानकारी दी गई है अगर नियोक्ता नियमों का पालन नहीं करता है तो वर्क परमिट भी रद्द किया जा सकता है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बात की जानकारी दी गई है नियम उल्लंघन मामले में 509 कंपनियों को लोक अभियोजन भेज दिया गया है। इन कंपनियों में ऐसी सेवाओं को देने का वादा किया था जिसके लिए उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया गया था। इसके अलावा कई कामगारों को बिना लाइसेंस के भी काम दे दिया गया था।

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