संयुक्त अरब अमीरात में प्राईवेट सेक्टर कम्पनियों के लिए Emiratisation प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। इस प्रक्रिया की डेट लाइन 31 दिसंबर तक तय की गई है और कहा गया है कि डेड लाइन के पहले कंपनियों के लिए शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। वहीं सभी कर्मचारियों का पेंशन स्कीम में पंजीकरण और Wage Protection System (WPS) के जरिए सैलरी का भुगतान भी जरूरी है।
31 दिसंबर तय की गई है डेडलाइन
कहा गया है कि ऐसी प्राईवेट कंपनियां जिसमें 20 से 49 कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें डेड लाइन के पहले कम से कम एक अमीराती कर्मचारी को हीरे करना जरूरी होगा। अधिकारियों के द्वारा यह साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लगाया जाएगा जुर्माना?
अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि आरोपी पर Dh20,000 से लेकर Dh100,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नियम से किसी तरह के खिलवाड़ पर Dh100,000 से लेकर Dh500,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।