कर्मचारियों को unemployment insurance scheme में निवेश करना अनिवार्य
संयुक्त अरब अमीरात में करीब सभी कर्मचारियों को unemployment insurance scheme में निवेश करना अनिवार्य है। यह कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक अक्टूबर से पहले इस स्कीम में निवेश नहीं करता है तो उसपर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने के तौर पर उसे Dh400 का भुगतान करना होगा।
कर्मचारियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा की स्कीम में निवेश के बाद सब्सक्रिप्शन शुरू चुकाना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी तीन महीने तक सब्सक्रिप्शन शुरू चुकाने में देरी करता है तो उसे Dh200 का जुर्माना चुकाना होगा।
जिन कामगारों को 1 अक्टूबर के बाद नया वर्क परमिट मिला है उन्हें 4 महीने के अंदर इस स्कीम में पंजीकरण करना जरूरी होगा।
अगर कोई कर्मचारी सब्सक्रिप्शन लगातार नहीं चुकाता है तो क्या होगा?
यह भी बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी स्कीम में पंजीकरण के बाद लंबे समय तक सब्सक्रिप्शन शुल्क नहीं चूकाता है तो उसे नया वर्क परमिट जारी नहीं किया जायेगा। बुधवार को Ministry of Human Resources and Emiratisation (Mohre) ने इस बात की जानकारी दी है।